धर्मनिरपेक्षता ( Secularism )
धर्मनिरपेक्षता ( Secularism ) |
धर्मनिरपेक्षता ( Secularism )
भारत में धर्मनिरपेक्षता एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 25-28 तक वर्णित है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह संशोधन इस प्रकार से है-
- अनुच्छेद 25 के अनुसार – किसी भी धर्म को मानने एवं उसके अनुरूप आचरण की छूट।
- अनुच्छेद 26 के अनुसार – धर्मिक मामलों के प्रबन्ध की छूट।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार – किसी धर्म-विशेष के प्रचार की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 28 के अनुसार – सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध।
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