राज्य का समाजवाद ( State Socialism )

राज्य का समाजवाद ( State Socialism ) 

राज्य का समाजवाद ( State Socialism )  

    राजकीय समाजवाद का दर्शन सर्वप्रथम फर्डीनेण्ड लैस्ले द्वारा दिया गया। यह विचार कार्ल-मार्क्स के विचारों के विपरीत था। लैस्ले ने राज्य को वर्ग निष्ठा से स्वतन्त्र और न्याय के साधन के रूप में एक इकाई माना है, जो समाजवाद की उपलब्धि के लिए आवश्यक है। भारत में समाजवाद सामाजिक लोकतन्त्र के रूप में सथापित किया गया। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक ‘स्टेट एण्ड माइनोरिटिस’ (राज्य और अल्पसंख्यक, 1947) में कहा है कि “संसदीय लोकतन्त्र के साथ संवैधानिक राज्य समाजवाद के रूप में भारत के लिए एक राजनीतिक और आर्थिक संरचना को प्रस्तावित किया गया है”। अम्बेडकर का मानना था कि संविधानिक कानूनों के द्वारा तीन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है –

  1. समाजवाद की स्थापना
  2. संसदीय लोकतन्त्र की स्वतंत्रता
  3. तानाशाही से बचना ।

राज्य समाजवाद पर अम्बेडकर के विचार

  • राज्य समाजवाद समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों में से एक है ।
  • यह पूँजीवाद और समाजवाद में अंतर्निहित समस्याओं के समाधान के रूप में कार्य कर सकता है । अम्बेडकर को दृढ़ता से यह विश्वास था कि आर्थिक विकास के लिए राज्य की भागीदारी आवश्यक है । उनका मानना था कि राज्य को विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, ताकि कमजोर और गरीब को लाभान्वित किया जा सके।
  • राज्य समाजवाद समुदायों को बेहतर अवसर प्रदान करता है और जनता के शोषण और क्षेत्रीय असमानताओं को प्रतिबंधित करता है। अम्बेडकर का मानना था कि जनता के शोषण तथा दमन का मुख्य कारण स्रोतों का असमान वितरण और विभाजन था। जितने लंबे समय तक शोषण प्रणाली में मौजूद है, विकास असंभव है और एक सपना होगा । केवल राज्य ही इस शोषण को कम कर सकता है।
  • अम्बेडकर का मानना था कि यह राज्य का एक दायित्व है कि वह लोगों के आर्थिक जीवन के तर्ज पर योजना बनाये, जो निजी उद्यमों के लिए हर अवसर बंद किये बिना उत्पादकता के उच्चतम बिंदु के लिए नेतृत्व करे और संपत्ति का समान वितरण भी प्रदान करें ।
इस प्रकार अम्बेडकर ने एक ऐसी आर्थिक नीति ढाँचे का सुझाव दिया जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक शोषण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान कराना हो। यह योजना उनके संविधान सभा के ज्ञापन में खंड -4 , लेख -2 में सविस्तार है, जो निम्नलिखित रूप में रेखांकित किया गया है-
  • कृषि राज्य का उद्योग बने ।
  • प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा हो।
  • जीवन बीमा योजना सभी व्यस्क नागरिक के लिए अनिवार्य हो।
  • राज्य को कृषि भूमि, जो मालिकों, किरायेदारों या बंधक के रूप में निजी व्यक्तियों द्वारा आयोजित है, में संविदा अधिकार प्राप्त हो । प्रमुख और बुनियादी उद्योगों और बीमा क्षेत्र और ऋण पत्र जारी करके मालिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करें।
  • प्राप्त कृषि भूमि को मानक आकार के खेतों में विभाजित किया गया और जाति या धर्म के भेदभाव के बिना, गाँवों के निवासियों को किरायेदार के रूप में बचाव रास्ता दिया गया।

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